पीलिया :-यदि आपका कोई अपना या परिचित पीलिया रोग से पीड़ित है तो इसे हलके से नहीं लें, क्योंकि पीलिया इतन घातक है कि रोगी की मौत भी हो सकती है! इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी का उपचार अधिक कारगर है! हम पीलिया की दवाई मुफ्त में देते हैं! सम्पर्क करें : 8561955619

Monday, November 21, 2011

बिहार में भ्रष्टाचार में लिप्त क्लर्क का मकान जब्त

पटना। बिहार में आय से अधिक संपत्ति के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी का मकान जब्त होने के बाद अब न्यायालय के आदेश के पर एक क्लर्क का मकान जब्त कर लिया गया है।

आरोप है कि अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाए इस क्लर्क ने 14 वर्षों में ही अकूत संपत्ति जमा कर ली। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलम्बित कोषागार क्लर्क गिरीश कुमार के कदमकुआं स्थित दो मंजिला मकान को शनिवार शाम जब्त कर लिया गया जबकि शिवपुरी मुहल्ले में स्थित उसकी जमीन का पता लगाया जा रहा है। यह कारवाई बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत की गई।  

विशेष निगरानी दल की टीम ने वर्ष 2006 में गिरीश के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था। जांच में आय से अधिक 48 लाख रुपये की संपत्ति पाई गई। इसके बाद 16 अगस्त 2010 को विशेष निगरानी अदालत में मुकदमा दायर किया गया।

इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने 23 जून 2011 को पटना के जिलाधिकारी को संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया था। निगरानी न्यायालय के इस आदेश को आरोपी ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी परंतु 15 नवंबर को उच्च न्यायालय ने उसकी अपील को खारिज कर दिया।

पटना जिलाधिकारी संजय कुमार ने रविवार को बताया कि मकान सील कर दिया गया है। मकान में रह रहे किराएदार भी मकान छोड़कर चले गए हैं। मकान जब्ती की सूचना सरकार को दे दी गई है।

अनुकम्पा के आधार पर पटना कोषागार के क्लर्क के रूप में 1992 में गिरीश की नियुक्ति हुई थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व एक वरिष्ठ अधिकारी एस़ एस़ वर्मा के आलीशान मकान को जब्त कर लिया गया था, जिसमें अब एक सरकारी विद्यालय चल रहा है।-स्त्रोत : आई बी एन खबर, २०.११.११, १२.३२ PM

No comments:

Post a Comment

Followers